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UP : बिजली बिल राहत योजना 1 दिसंबर से होगी शुरू, बकायेदारों को मूलधन में मिलेगी 25% छूट

बिजली बिल राहत योजना एक दिसंबर से शुरू हो रही है। योजना में बकायेदारों का शत प्रतिशत ब्याज माफ होगा और मूलधन में 25 फीसदी की छूट मिलेगी। बिजली चोरी से जुड़े पुराने मामलों में भी राहत दी जाएगी।

UP : बिजली बिल राहत योजना 1 दिसंबर से होगी शुरू, बकायेदारों को मूलधन में मिलेगी 25% छूट
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Photograph: (Google)

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। बिजली बिल राहत योजना एक दिसंबर से शुरू हो रही है। योजना में बकायेदारों का शत प्रतिशत ब्याज माफ होगा और मूलधन में 25 फीसदी की छूट मिलेगी। घरेलू उपभोक्ता (2 किलोवाट तक) और दुकानदार उपभोक्ता (एक किलोवाट) को आसान किस्तों में भुगतान, औसत खपत के आधार पर बढ़े हुए बिलों में स्वतः कमी तथा बिजली चोरी से जुड़े पुराने मामलों में भी राहत दी जाएगी।

इस तरह मिलेगा लाभ

एक दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक चलने वाली इस योजना का लाभ लेने के लिए घरेलू व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को वेबसाइट www.uppcl.org, यूपीपीसीएल कंज्यूमर एप, विभागीय कार्यालय, जनसेवा केंद्र, फिनटेक एजेंट या मीटर रीडर के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। अधिक जानकारी के लिए 1912 पर संपर्क किया जा सकता है।

ज्यादा से ज्यादा कराएं पंजीयन

पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने कहा कि बिजली बिल राहत योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। नेवर पेड, लॉग अनपेड उपभोक्ता और चोरी के मामलों के लिए सभी वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्रों में योजना के पात्र उपभोक्ताओं का पंजीकरण कराकर बकाया जमा कराएं। जिला प्रशासन से संपर्क कर सभी विभागों का सहयोग लेकर एक-एक उपभोक्ता तक योजना को पहुंचाएं।

1912 पर शिकायतों के निस्तारण में पेपरलेस व्यवस्था

1912 पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण में पेपर लेस व्यवस्था लागू की गई हैं। 1912 पर शिकायत या विद्युत संबंधी कार्यों के लिए किसी पेपर की आवश्यकता नहीं है। केवल नये कनेक्शन, नाम परिवर्तन एवं कनेक्शन काटने के मामले में कागजी कार्रवाई की जरूरत है।

electricity department | Electricity bill relief scheme

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