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Moradabad: अश्लील फोटो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में अदालत का फैसला

आरोपी को चार साल की जेल और एक लाख का जुर्माना, मामले की सुनवाई एएस/एफटीसी-01 न्यायालय में हुई

Moradabad: अश्लील फोटो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में अदालत का फैसला
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मुरादाबाद वाईबीएन संवाददाता जनपद मुरादाबाद में पुलिस और अभियोजन की सशक्त पैरवी के चलते अश्लील हरकत और ब्लैकमेलिंग के गंभीर मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को कड़ी सजा सुनाई है। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे कन्विक्शन (दोषसिद्धि) अभियान के अंतर्गत की गई है।

घटना 28 फरवरी 2023 को मिशन कंपाउंड क्षेत्र में हुई थी

थाना मझोला में दर्ज मुकदमा संख्या 140/23 के अनुसार अभियुक्त आशीष एग्वर्ट पर धारा 328, 376, 504, 507 भादवि तथा 67 ए आईटी एक्ट के तहत आरोप तय किए गए थे। वादी कमलेश पत्नी कल्लू, निवासी मिशन कंपाउंड थाना सिविल लाइंस, मुरादाबाद ने आरोप लगाया था कि अभियुक्त ने उनकी पुत्री की अश्लील फोटो खींचकर उसे डराया-धमकाया और ब्लैकमेल किया।

घटना 28 फरवरी 2023 को मिशन कंपाउंड क्षेत्र में हुई थी। मामले की विवेचना निरीक्षक जयदेव सिंह ने की, जबकि हेड कांस्टेबल राहुल कुमार ने पैरोकार के रूप में अदालत में प्रभावी भूमिका निभाई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी अशोक कुमार यादव ने ठोस तर्क प्रस्तुत किए।

मामले की सुनवाई एएस/एफटीसी-01 न्यायालय में हुई, जहां पीठासीन न्यायाधीश श्रीमती प्रीति सिंह ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी मानते हुए चार वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के अपराधों में दोषियों को सख्त दंड दिलाने के लिए कन्विक्शन अभियान के तहत आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।


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