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Moradabad; हत्या के अभियुक्त को उम्रकैद; 27,000 रुपये का जुर्माना
अदालत में अभियोजन और पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त महेन्द्र को दोषी ठहराया गया

मुरादाबाद वाईबीएन संवाददाता मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में 2008 में हुई हत्या के मामले में अभियुक्त महेन्द्र को अदालत ने सश्रम आजीवन कारावास और 27,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला एडीजे-04 चंचल लवानिया की अदालत ने सुनाया है।
आरोपी ने पहले अपहरण किया फिर हत्या
प्रकरण के अनुसार, अभियुक्त महेन्द्र ने वादी अनिल कुमार यादव के भाई की हत्या करने के इरादे से अपहरण कर लिया था और उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले की जांच की और अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
अदालत में अभियोजन और पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त महेन्द्र को दोषी ठहराया गया और सश्रम आजीवन कारावास और 27,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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