Rampur News: SIR प्रकरण में दर्ज एफआईआर वापस कराने को कमिश्नर से मिले सभासद, मिला आश्वासन
SIR प्रकरण में दर्ज मुकदमा वापस कराने को सभासदों के साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी फैसल खान लाला ने मंडल आयुक्त से मुलाक़ात की।
रामपुर, वाईबीएन नेटवर्क। SIR फ़ार्म के नियमों के अनुसार सही फ़ार्म भरने के बावजूद दर्ज मुकदमा वापस लेने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फ़ैसल खान लाला के नेतृत्व में सभासदों के एक डेलिगेशन ने मुरादाबाद में मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह से मुलाक़ात की और एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि 80 वर्षीय बुज़ुर्ग नूनूरजहां उनके दो बेटे आमिर और दानिश जो वर्तमान में कुवैत में नौकरी कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ SIR फ़ार्म से संबंधित मुक़दमा संख्या 0466/25 धारा 237, 318(2), 31 के अंतर्गत थाना सिविल लाइंस रामपुर में दर्ज किया गया है। FIR में यह आरोप लगाया गया है कि नूरजहां ने अपने विदेश में कार्यरत बेटों की ओर से SIR फ़ार्म भरा, जो कथित रूप से ग़लत बताया जा रहा है।
जबकि SIR फ़ार्म के स्पष्ट नियम कहते हैं कि “कोई भी व्यक्ति स्वयं या अपने परिवार के किसी भी सदस्य का SIR फ़ार्म भर सकता है, बस फ़ार्म भरने वाले को अपने रिश्ते का उल्लेख करना होगा।” नूरजहां ने अपने बेटों के लिए बिलकुल सही प्रक्रिया का पालन करते हुए फ़ार्म भरा। उन्होंने अपने रिश्ते “माता” को सही रूप में उल्लेख किया। फ़ॉर्म में कहीं भी कोई ग़लत जानकारी, कोई जालसाज़ी या कोई क़ानूनी उल्लंघन नहीं है। इसके बावजूद बुज़ुर्ग नूरजहां और उनके विदेश में कार्यरत बेटों पर मुक़दमा दर्ज करना न सिर्फ़ नियमों की गलत व्याख्या है, बल्कि एक सीधी-सीधी नाइंसाफी भी है। उपरोक्त बेबुनियाद मुक़दमा जहां एक ओर 80 साल की बुज़ुर्ग नूरजहां पर अनावश्यक मानसिक व सामाजिक दबाव बना रहा है। वहीँ दूसरी ओर रामपुर में हज़ारों ऐसे लोगों जो मूल रुप से भारतीय हैं परंतु विदेशों में नौकरी कर रहे हैं वह भी प्रशासन के इस कृत्य से मानसिक दबाव व खौफ़ में हैं।
मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने आश्वासन दिया है कि मुक़दमा ख़त्म कराया जाएगा। इस मौक़े पर सभासद मौहम्मद ज़फ़र, सभासद, सरफ़राज़ अली, सभासद, आरिफ़ सिकन्दर, सभासद, फ़हीम अंसारी, सभासद, गुड्डू महफूज़, सभासद यासीन अली, आप प्रवक्ता रय्यान खान, मीडिया कॉर्डिनेटर समद खान, अरहम खान आदि लोग मौजूद रहे।
आम आदमी पार्टी ने मांग की है -
1. नूरजहां और उनके दोनों बेटों पर दर्ज मुक़दमे को नियमों के अनुसार सही फ़ार्म भरने के आधार पर तत्काल समाप्त कराया जाए।
2. पुलिस एवं SIR विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए जाएँ कि नियमों की गलत व्याख्या कर आम जनता को परेशान न किया जाए।
3. बुज़ुर्गा महिला की उम्र एवं परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें आगे की किसी भी कार्रवाई से राहत प्रदान की जाए।


