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झारखंड हाईकोर्ट से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत, मारपीट मामले में दर्ज प्राथमिकी रद्द

देवघर के मनोहरपुर थाना कांड संख्या 281/23 से जुड़ी प्राथमिकी को हाईकोर्ट ने किया निरस्त

Manish Jha
झारखंड हाईकोर्ट से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत, मारपीट मामले में दर्ज प्राथमिकी रद्द
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रांची वाईबीएन डेस्क :झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है। देवघर जिले के मनोहरपुर थाना में दर्ज कांड संख्या 281/23 से संबंधित प्राथमिकी को अदालत ने निरस्त कर दिया। यह मामला कथित रूप से गौ तस्कर के साथ मारपीट से जुड़ा हुआ था, जिसमें सांसद को अभियुक्त बनाया गया था।

हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने एफआईआर को निरस्त करने की मांग करते हुए आपराधिक याचिका दाखिल की थी, जिस पर अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें राहत दी।

दुर्भावनापूर्ण एफआईआर का लगाया आरोप

सुनवाई के दौरान सांसद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और अधिवक्ता पार्थ जालान ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि यह प्राथमिकी दुर्भावनापूर्ण है और राजनीतिक कारणों से दर्ज कराई गई है। इसे कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया गया।

जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की एकल पीठ का फैसला

मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की एकल पीठ में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने देवघर के मनोहरपुर थाना कांड संख्या 281/23 से जुड़ी एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया, जिससे सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी कानूनी राहत मिली।


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