बिहार चुनाव का रोमांच अब कोर्ट में, 4 नवनिर्वाचित विधायकों की जीत पर पटना हाईकोर्ट की नजर
बिहार चुनाव 2025 के बाद टेकारी, मधुबनी, नरपतगंज और मोहिद्दीनगर से जीते चार विधायकों की जीत को पटना हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। कोर्ट ने सभी से जवाब मांगा है और जल्द ही सुनवाई होगी।

पटना, स्टेट ब्यूरो. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने के बाद कई विजयी उम्मीदवार जश्न में डूबे थे, लेकिन यह खुशी अब कानूनी चुनौती की वजह से कम होती दिख रही है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के चार नवनिर्वाचित विधायकों को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा है। चुनावी नतीजों पर सवाल उठाए जाने के बाद कोर्ट ने इन मामलों पर सुनवाई शुरू कर दी है। यह स्थिति बीजेपी और राजद दोनों ही दलों के लिए नई राजनीतिक चिंता बनकर उभरी है क्योंकि चुनौती दी गई सीटें सत्ता समीकरणों पर असर डाल सकती हैं।
चुनौती दी गई सीटों में टेकारी, मधुबनी, नरपतगंज और मोहिद्दीनगर शामिल हैं। टेकारी में राजद के अजय कुमार ने पूर्व मंत्री अनिल कुमार को कड़े मुकाबले में हराया था। यहां हार का अंतर कम था, जिस वजह से पूर्व मंत्री ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका आरोप है कि कई स्तर पर अनियमितताएं हुईं। मधुबनी में रालोमो के माधव आनंद की जीत को राजद नेता गणेश कुमार ने गलत बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस सीट पर दोनों उम्मीदवारों के बीच मतों का अंतर काफी बड़ा था, लेकिन हारने वाले पक्ष ने आरोप लगाया है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं थी।
नरपतगंज सीट से भाजपा विधायक देवंती यादव भी कानूनी दांव-पेंच में फंस गई हैं। राजद के मनीष यादव ने दावा किया है कि वोटों की गिनती में गड़बड़ी हुई। मोहिद्दीनगर में भाजपा के राजेश सिंह की जीत को भी अदालत में चुनौती मिली है। इस सीट पर राजद की एज्या यादव ने याचिका दायर कर कहा है कि चुनावी प्रक्रिया में गंभीर त्रुटियां हुईं, जिसके चलते परिणाम प्रभावित हुआ।


