Delhi Pollution: 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम पर, स्कूल हाइब्रिड मोड में
शनिवार शाम AQI 441 पहुंचा, GRAP-4 पाबंदियां लागू करने के साथ ही वाहनों की संख्या कम करने के लिए 50 प्रतिशत कर्मचारियों से घर से काम लेने के निर्देश दिए गए हैं।

नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। राजधानी दिल्ली में शनिवार को वायु प्रदूषण ने इस साल का सबसे गंभीर स्तर छू लिया। इसी के साथ प्रशासन को सख्त कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। प्रदूषण के चलते दिल्ली में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम और स्कूल हाइब्रिड मोड में चलाने के आदेश देने पड़े हैं। बता दें कि शनिवार शाम दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बढ़कर 441 तक पहुंच गया, जो ‘अति गंभीर’ श्रेणी के बेहद करीब है। प्रदूषण में तेज बढ़ोतरी को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने तुरंत प्रभाव से ग्रैप-4 (GRAP-4) की पाबंदियां लागू कर दी हैं।
स्कूलों में हाइब्रिड मोड में पढ़ाई
प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने का आदेश दिया है। शिक्षा निदेशालय (DoE) के अनुसार, नर्सरी से कक्षा 9वीं और 11वीं तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पढ़ाई कराई जाएगी। यह आदेश डीओई, एनडीएमसी, एमसीडी, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड और निजी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा।
स्कूल प्रमुखों को सख्त निर्देश
निदेशालय ने सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे जहां भी संभव हो, तुरंत प्रभाव से अगले आदेश तक हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करें। साथ ही अभिभावकों को इस फैसले की जानकारी तत्काल देने को कहा गया है। सभी डीडीई को अपने-अपने क्षेत्रों के स्कूलों का दौरा कर निर्देशों के पालन की निगरानी करने के आदेश भी दिए गए हैं।
दफ्तरों में 50% क्षमता से काम
दिल्ली सरकार ने सरकारी और निजी दोनों दफ्तरों को 50 फीसदी क्षमता पर काम करने का निर्देश दिया है। बाकी कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम कराया जाएगा। यह आदेश वाहनों की आवाजाही कम करने और प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के तहत जारी किया गया है। हालांकि, सभी प्रशासनिक सचिव और विभागों के प्रमुख नियमित रूप से कार्यालय आएंगे।
निजी दफ्तरों के लिए अतिरिक्त निर्देश
आदेश में निजी संस्थानों को अलग-अलग कार्य समय (स्टैगर्ड वर्किंग ऑवर्स) लागू करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही वर्क फ्रॉम होम नियमों का सख्ती से पालन करने और कर्मचारियों के आने-जाने से जुड़ी वाहनों की संख्या कम करने के निर्देश दिए गए हैं।
इन सेवाओं पर लागू नहीं होगा वर्क फ्रॉम होम
वर्क फ्रॉम होम का आदेश सरकारी और निजी अस्पतालों, अग्निशमन सेवाओं, जेल, सार्वजनिक परिवहन, बिजली, पानी, स्वच्छता और नगर निगम से जुड़ी सेवाओं पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा आपदा प्रबंधन, वायु प्रदूषण नियंत्रण, निगरानी, प्रवर्तन और अन्य जरूरी एवं आपातकालीन सेवाओं को भी इससे छूट दी गई है।
AQI 441 तक कैसे पहुंचा
हवा की रफ्तार धीमी रहने के कारण शनिवार शाम 4 बजे दिल्ली का AQI 431 दर्ज किया गया था, जो शाम 6 बजे बढ़कर 441 हो गया। स्थिति में सुधार की कोई तत्काल संभावना नहीं दिखने पर ग्रैप-4 की पाबंदियां लागू करने का फैसला लिया गया। आमतौर पर GRAP-4 तब लागू किया जाता है, जब AQI 450 से ऊपर पहुंच जाता है या उसके ऊपर जाने की आशंका होती है।


