Kanpur News: रिश्वत लेने के मामले में स्कूल प्रिंसिपल को 4 साल जेल
साल 2016 में रिश्वत मांगने वाले स्कूली प्रिंसिपल को CBI कोर्ट ने सजा सुनाई है। इस मामले में एक प्राइवेट कंपनी के मालिक ने शिकायत की थी।

कानपुर, वाईबीएन संवाददाता। साल 2016 में रिश्वत मांगने वाले स्कूली प्रिंसिपल को CBI कोर्ट ने सजा सुनाई है। इस मामले में एक प्राइवेट कंपनी के मालिक ने शिकायत की थी, इसी के आधार पर CBI ने जांच की और प्रिंसिपल दोषी पाया गया है। शिकायत के आधार पर तसद्दुक खान, जो उस समय केंद्रीय विद्यालय-I, एयर फोर्स स्टेशन, चकेरी, कानपुर, के प्रिंसिपल थे, के खिलाफ मामला दर्ज किया था। यह मामला CBI ने दर्ज किया था।
इस मामले की जांच के 9 साल बाद आखिरकार कोर्ट का फैसला आ गया है और कोर्ट ने आरोपी प्रिंसिपल को दोषी पाया है। कोर्ट ने आरोपी को सजा भी सुनाई है।
एक लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई
लखनऊ की CBI कोर्ट ने 12 दिसंबर को आरोपी तसद्दुक खान को रिश्वतखोरी के मामले में चार साल की जेल और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। CBI ने 24 अगस्त 2016 को कानपुर की एक प्राइवेट कंपनी के मालिक की शिकायत के आधार पर तसद्दुक खान के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप था कि तसद्दुक खान ने शिकायतकर्ता से 51,000 रुपये का अनुचित फायदा मांगा था और शिकायतकर्ता को पहले से किए गए 1,73,430/- रुपए के पेमेंट के बदले और भविष्य में स्कूल कैंटीन को सुचारू रूप से चलाने देने के लिए 25,000 रुपए रिश्वत के तौर पर लेने पर सहमति जताई थी।
जांच पूरी होने के बाद CBI ने 30 सितंबर 2016 को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की। कोर्ट ने ट्रायल के बाद आरोपी को दोषी ठहराया और उसी के अनुसार सजा सुनाई है।

