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ITR Filing Last Date: 31 दिसंबर तक भरें ITR, वरना बढ़ेगा जुर्माना और रिफंड का नुकसान

ITR Filing 2025: वित्त वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) के लिए विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। जानें देरी पर जुर्माना और ITR-U के नियम।

ITR Filing Last Date: 31 दिसंबर तक भरें ITR, वरना बढ़ेगा जुर्माना और रिफंड का नुकसान
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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। आईटीआर फाइल करने वाले करदाताओं के लिए यह खबर बेहद अहम है। वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की मूल अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 थी, लेकिन आप यदि अभी तक भी रिटर्न फाइल नहीं कर सके है तो आपके पास एक अंतिम मौका है। आप 31 दिसंबर तक अपनी रिटर्न फाइल कर सकते ह‌ैं। दरअसल सरकार ने विलंबित रिटर्न (Belated Return) दाखिल करने की सुविधा दी है, जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है।

31 दिसंबर को भी चूक गए तो क्या होगा?

अगर कोई करदाता 31 दिसंबर तक भी अपना ITR दाखिल नहीं करता है, तो वह टैक्स रिफंड का दावा नहीं कर सकेगा। साथ ही, इसके बाद रिटर्न भरने के लिए केवल ‘अपडेटेड रिटर्न’ यानी ITR-U का ही विकल्प बचेगा, जो जेब पर भारी पड़ सकता है। बता दें कि ITR-U दाखिल करने पर अतिरिक्त टैक्स और जुर्माना देना होता है।

12 महीने बाद 25% अतिरिक्त शुल्क देना होगा

नियम के मुताबिक, यदि 12 महीने के भीतर अपडेटेड रिटर्न दाखिल किया जाता है, तो कुल टैक्स देनदारी पर 25% अतिरिक्त शुल्क देना होगा। वहीं, 24 महीने के भीतर रिटर्न भरने पर 50% तक अतिरिक्त टैक्स चुकाना पड़ सकता है। यदि देरी 36 से 48 महीने तक हो जाती है, तो यह जुर्माना 60% से 70% तक पहुंच सकता है। टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि करदाताओं को 31 दिसंबर से पहले ही अपना विलंबित रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए, ताकि अतिरिक्त जुर्माने से बचा जा सके और रिफंड का लाभ भी मिल सके।


Dhiraj Dhillon

Dhiraj Dhillon

धीरज ढिल्लों दो दशकों से अधिक समय से हिंदी पत्रकारिता में सक्रिय हैं। उन्होंने अपने करियर के दौरान दैनिक हिंदुस्तान और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में नोएडा और गाजियाबाद क्षेत्र में गहन रिपोर्टिंग की है। प्रिंट मीडिया के साथ-साथ, उन्होंने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी काम किया है। उनकी लेखनी में निष्पक्षता, तथ्यपरकता और गहरी विश्लेषण क्षमता स्पष्ट रूप से झलकती है। समसामयिक विषयों के साथ-साथ स्वास्थ्य, जीवनशैली, विकास संबंधी मुद्दों और राजनीति में उनकी गहरी रुचि रही है। उन्होंने पांच वर्षों तक Centre for Advocacy & Research (CFAR) के साथ मिलकर सार्वजनिक स्वास्थ्य संचार कार्य किया है।

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