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बदले रिफंड के नियम : अब, 48 घंटे से पहले एयर टिकट कैंसिल करने पर नहीं लगेगा कोई चार्ज

DGCA की अपडेटेड एयर टिकट रिफंड पॉलिसी यात्रियों को 48 घंटे का कैंसिलेशन विंडो, फ्री नाम करेक्शन और मेडिकल इमरजेंसी रिफंड के लिए साफ गाइडलाइन देती है।

बदले रिफंड के नियम : अब, 48 घंटे से पहले एयर टिकट कैंसिल करने पर नहीं लगेगा कोई चार्ज
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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। एविएशन पर नज़र रखने वाली संस्था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने एयरलाइंस के लिए टिकट रिफंड के नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत, पैसेंजर अब बुकिंग करने के 48 घंटे के अंदर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिए एयर टिकट कैंसिल या बदल सकते हैं।

यात्रियों के लिए ज़्यादा सरल नए नियम लाते हुए, डीजीसीए ने यह भी कहा कि अगर टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया हो, और बुकिंग करने के 24 घंटे के अंदर यात्री गलती बताता है, तो एयरलाइंस को उसी व्यक्ति के नाम पर गलती सुधारने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेना चाहिए।

पोर्टल से टिकट खरीदने पर भी जिम्मेदारी एयरलाइंस की

डीजीसीए ने कहा, ट्रैवल एजेंट/पोर्टल से टिकट खरीदने पर, रिफंड की ज़िम्मेदारी एयरलाइंस की होगी, क्योंकि एजेंट उनके अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। एयरलाइंस यह पक्का करेंगी कि रिफंड प्रोसेस 14 वर्किंग डेज़ के अंदर पूरा हो जाए। इसके अलावा, पैसेंजर को होने वाली मेडिकल इमरजेंसी की वजह से टिकट कैंसल करने के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं।' पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनियों के पैसेंजर्स को एयरलाइन टिकट रिफंड' के लिए सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) में बदलाव, समय पर रिफंड न मिलने की पैसेंजर की बढ़ती शिकायतों के बाद किया गया है।

इंडिगो फ्लाइट के रुकावट के बाद बड़ा फैसला

दिसंबर 2025 में इंडिगो फ्लाइट में रुकावट के दौरान भी टिकट रिफंड का मुद्दा सामने आया था और उस समय, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एयरलाइन को एक तय टाइमलाइन के अंदर रिफंड पूरा करने का निर्देश दिया था। बदला हुआ CAR 24 फरवरी को जारी किया गया था।अब, एयरलाइंस से कहा गया है कि वे टिकट बुक करने के बाद पैसेंजर्स को 48 घंटे के लिए 'लुक-इन ऑप्शन' दें।"इस दौरान, पैसेंजर बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के टिकट कैंसिल या बदल सकता है, सिवाय उस रिवाइज्ड फ्लाइट के नॉर्मल मौजूदा किराए के जिसके टिकट में बदलाव करना है।

इन्हें नहीं मिलेगा लाभ

रेगुलेटर ने कहा, "यह सुविधा उस फ्लाइट के लिए उपलब्ध नहीं होगी, जिसकी बुकिंग की तारीख से डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए 7 दिन और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए 15 दिन से कम समय बचा हो, जब टिकट सीधे एयरलाइन वेबसाइट से बुक किया गया हो। शुरुआती बुकिंग समय के 48 घंटे के बाद, यह ऑप्शन उपलब्ध नहीं होगा और पैसेंजर को बदलाव के लिए संबंधित कैंसलेशन फीस देनी होगी। एक अहम कदम उठाते हुए, रेगुलेटर ने कहा कि एयरलाइंस को उसी व्यक्ति के नाम पर सुधार के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाना चाहिए, जब बुकिंग करने के 24 घंटे के अंदर पैसेंजर द्वारा गलती बताई जाती है, जब टिकट सीधे एयरलाइन वेबसाइट से बुक किया जाता है।

मेडिकल इमरजेंसी टिकट कैंसिलेशन

डीजीजीए के अनुसार, मेडिकल इमरजेंसी के कारण टिकट कैंसिल होने की स्थिति में, जहां उसी PNR पर लिस्टेड पैसेंजर या परिवार का कोई सदस्य यात्रा के दौरान भर्ती/अस्पताल में भर्ती होता है, तो एयरलाइंस रिफंड या क्रेडिट दे सकती है। शेल।इसमें कहा गया है, "बाकी सभी स्थितियों में, रिफंड तब जारी किया जाएगा जब यात्री के यात्रा के लिए फिट होने के सर्टिफिकेट पर एयरलाइन के एयरोस्पेस मेडिसिन स्पेशलिस्ट/DGCA के पैनल वाले एयरोस्पेस मेडिसिन स्पेशलिस्ट से राय मिल जाएगी।"

यात्रियों से जुड़ी कुल 29,212 शिकायतें मिलीं

बता दें कि दिसंबर 2025 में, शेड्यूल्ड एयरलाइन को यात्रियों से जुड़ी कुल 29,212 शिकायतें मिलीं और उनमें से 7.5 प्रतिशत रिफंड से जुड़ी थीं। DGCA के डेटा के मुताबिक, उस महीने घरेलू एयरलाइनों ने 1.43 करोड़ से ज़्यादा यात्रियों को ढोया। भारत दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते सिविल एविएशन मार्केट में से एक है और घरेलू एयरलाइनों ने 2025 में 16.69 करोड़ से ज़्यादा यात्रियों को ढोया।


Mukesh Pandit

Mukesh Pandit

पत्रकारिता की शुरुआत वर्ष 1989 में अमर उजाला से रिपोर्टिंग से करने वाले मुकेश पंडित का जनसरोकार और वास्तविकत पत्रकारिता का सफर सतत जारी है। उन्होंने अमर उजाला, विश्व मानव, हरिभूमि, एनबीटी एवं दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक अपनी सेवाएं दीं हैं। समाचार लेखन, विश्लेषण और ग्राउंड रिपोर्टिंग में निपुणता के साथ-साथ उन्होंने समय के साथ डिजिटल और सोशल मीडिया को भी बख़ूबी अपनाया है। करीब 35 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ मुकेश पंडित आज भी पत्रकारिता में सक्रिय हैं और जनहित, राष्ट्रहित और समाज की सच्ची आवाज़ बनने के मिशन पर अग्रसर हैं।

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