Moradabad: घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करते पकड़ा
दुकान मालिक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है

मुरादाबाद वाईबीएन संवाददाता। मुरादाबाद में घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार, 17 मार्च 2026 को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने पाकबड़ा क्षेत्र में छापेमारी कर एक कन्फैक्शनरी की दुकान से अवैध रूप से उपयोग किए जा रहे घरेलू सिलेंडर बरामद किए। इस मामले में दुकान मालिक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
सिलेंडरों के कनेक्शन और वैध दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की गई
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी आनन्द प्रगु सिंह के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम गठित की गई थी। इस टीम में पूर्ति निरीक्षक विशाखा, पूर्ति निरीक्षक सत्यजीत सिंह और मुख्यालय के पूर्ति लिपिक नवीन कुमार सिंह शामिल थे। टीम ने पाकबड़ा के मोहल्ला जुम्मेरात का बाज़ार स्थित 'एजाजी कन्फैक्शनरी एण्ड पकौड़ी सेन्टर' पर औचक निरीक्षण और जाँच की। जाँच के दौरान दुकान में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक कार्यों में दुरुपयोग होता पाया गया। टीम ने मौके से एच०पी० (HP) कंपनी के 03 घरेलू गैस सिलेंडर और 01 कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद किए। जब दुकान मालिक से इन सिलेंडरों के कनेक्शन और वैध दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की गई, तो वह कोई भी कागजात उपलब्ध नहीं करा सका।
कानूनी कार्रवाई और FIR
दस्तावेज न होने से यह स्पष्ट हो गया कि दुकान मालिक मो० अतीक पुत्र मो० हनीफ, निवासी जुम्मेरात का बाज़ार, पाकबड़ा, अवैध आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से घरेलू सिलेंडरों का उपयोग कर रहा था। यह कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस आदेश-2000 के प्रावधानों का खुला उल्लंघन है।
जिलाधिकारी मुरादाबाद से प्राप्त अनुमोदन के बाद, आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के तहत आरोपी मो० अतीक के विरुद्ध थाना पाकबड़ा में FIR दर्ज कराई गई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मुरादाबाद जनपद के रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।


